
जयपुर। राजेश अग्रवाल पुत्र केशर देव अग्रवाल (Prop. of M/S AUTO JUNCTION, (LEGAL NAME RAJESH AGARWAL), GSTIN: 08ABSPA0639C2ZX, Principle Place:-40, PARVATI NAGAR VISTAR, PANDIT TON MISHRA MARG, NIRMAN NAGAR, JAIPUR, Rajasthan, 302019, RESIDENCE ADDRESS: 47/174, KIRAN PATH MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN, 302020) को Dummy Firms खोलकर मिथ्या आगत कर का लाभ लिये जाने एवं Fake Invoices के माध्यम से मिथ्या आगत कर Pass On भी किये जाने के आरोप में वृत-सी, प्रवर्तन शाखा तृतीय, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 25.03.2025 को गिरफ्तार किया गया। राजेश अग्रवाल द्वारा स्वयं के नाम पर पंजीकृत फर्म M/S AUTO JUNCTION, (LEGAL NAME RAJESH AGARWAL), GSTIN: 08ABSPA0639C2ZX के अतिरिक्त स्वयं के परिवारजनों के नाम पर संचालित फर्मों में एक लिमिटेड कम्पनी के एप पर OLX, Car Dekho इत्यादि वेबसाइट पर बिक्री हेतु डाली गयी कारों, R.T.O Agents के माध्यम से बिकी हुई कारों अथवा रास्ते में चलती हुई कारों की डिटेल विभिन्न बिजनेस लॉगिन आई.डी बनाकर अपलोड़ कर दी जाती थी, जिसके एवज में कमीशन प्राप्त किया जाकर मिथ्या आगत कर का लाभ पहुंचाया एवं कमीशन प्राप्त किया जाकर करापवंचन किया। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा उसकी फर्म में कार्यरत जरूरतमंद व्यक्त्तियों/कार्मिकों को लोन इत्यादि दिलवाने का लालच दिया जाकर उनके आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का उपयोग कर वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत Dummy Firms बना कर उपरोक्तानुसार ही मिथ्या आगत कर का लाभ पहुंचाया जाकर कमीशन प्राप्त किया गया। राजेश अग्रवाल द्वारा उक्त Dummy Firms के खातों का संचालन भी स्वयं ही किया जाता था। उक्त डमी फर्मों के खातों में प्राप्त कमीशन की राशि को राजेश अग्रवाल द्वारा स्वयं अथवा परिवारजनों के खातों में स्थानान्तरित कर लिया जाता था। अद्यतन जांचानुसार राजेश अग्रवाल द्वारा परिवारजनों एवं अन्य Dummy Firms के माध्यम लगभग 86 करोड़ से अधिक के Fake Invoices प्राप्त किये एवं 15.54 करोड का मिथ्या आगत कर क्लेम किया तथा बाद में लगभग 92 करोड से अधिक के Fake Invoices के माध्यम से कर राशि रूपये 16.65 करोड को Pass On/Utilize भी किया गया। अग्रिम जांच में करोडों की राजस्व हानि उजागर होने की संभावना है।
वृत-सी. प्रवर्तन शाखा-तृतीय, राजस्थान, जयपुर द्वारा की गयी अद्यतन जांच के उपरांत मुख्य आयुक्त प्रकाश राजपुरोहित द्वारा धारा 69 of RGST/CGST Act, 2017 के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात् जयदेव सी.एस, विशेष आयुक्त (प्रवर्तन) के मार्गदर्शन एवं शिशुपाल सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, प्रवर्तन शाखा-तृतीय, जयपुर के पर्यवेक्षण में छवि कुन्तल, संयुक्त आयुक्त, वृत्त-सी, प्रवर्तन शाखा-तृतीय, जयपुर के नेतृत्व में हिमांशु शर्मा, सहायक आयुक्त द्वारा राजेश अग्रवाल को दिनांक 25.03.2025 को गिरफ्तार किया गया। सहायक आयुक्त, उमेश कुमार सोनी, राज्य कर अधिकारी रामस्वरूप यादव, आलोक जैमन, गौरव शर्मा, सौम पचौरी, जीतराम गुर्जर एवं राजकुमार यादव टीम में शामिल रहें।