

भीलवाड़ा। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में Cashless Treatment For Road Accident Victims Scheme-
2025 लागू की गई है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों के लिए प्रति पीड़ित 15 लाख रुपये तक के उपचार का प्रावधान किया गया है।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
कैशलेस उपचार: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा।
उपचार की अवधि: दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक मुफ्त उपचार।
उपचार की सीमा: प्रति पीड़ित 15 लाख रुपये तक का उपचार।
आयुष्मान भारत योजना से जुड़ाव: योजना का संचालन DAR और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के TMS के माध्यम से किया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को तुरंत और मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत सभी मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ितों को लाभ मिलेगा, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग के हों या उनकी आय कितनी भी हो।